हरिद्वार। हरिद्वार जिले में निर्धारित मानकों के विपरीत नॉन-एआरटीओ ई-वाहन बेचे जाने के मामले में परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाया। विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर शोरूमों की जांच कर मानकों के विपरीत पाए गए दो ई-वाहनों को जब्त किया। नियमों के अनुसार बिना पंजीकरण चलने वाले ई-दुपहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर क्षमता 250 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जांच में कुछ शोरूम में निर्धारित गति से अधिक रफ्तार वाले वाहन पाए गए।
हरिद्वार में मानकों के विपरीत ई-वाहन बेचने पर परिवहन विभाग सख्त
