नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण बोर्ड ने जानकारी दी प्लांट लगाने की अनुमति उनसे नहीं ली गई है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आननफानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, परन्तु मेयर ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किए जाएं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए।
Related Posts
दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री
- Rawat Prachi
- February 25, 2024
- 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 7 जनपदों अल्मोडा, चम्पावत, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चमोली एवं […]
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक
- Rawat Prachi
- January 29, 2024
- 0
टिहरी। जनपद टिहरी गढ़वाल मंे राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी तथा स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत लोगों को मतदान हेतु नुक्कड़ […]
गौचर के हालात हुए सामान्य, पुलिस चला रही सत्यापन अभियान
- Rawat Prachi
- October 19, 2024
- 0
चमोली। बीते दिनों हुए हंगामे के बाद अब गौचर में हालात सामान्य हैं। बाजार खुले हुए हैं। शनिवार को बावल के चौथे दिन भी समुदाय […]