हरिद्वार। जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तृतीय एडीजे अनिरुद्ध भट्ट ने युवक को दोषी पाते हुए चार साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि शिकायतकर्ता राकेश कुमार वर्मा ने दो मई 2015 को जीआरपी लक्सर को लिखित शिकायत देकर केस दर्ज कराया था।
शिकायत में बताया था कि वह एक मई 2015 को लक्सर बाजार से रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे पुल से होते हुए मोहल्ला सिमली, लक्सर अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में करीब पौने नौ बजे रात में संजीव कुमार नामदेव ने अन्य के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के ऊपर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार किए थे। जिससे उसके सिर व हाथ के अलावा कई जगह पर चोटें आई थीं। पुलिस ने जांच के बाद संजीव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।