हरिद्वार। पथरी क्षेत्र के गांव में निकाह का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि नौ जून 2018 में आरोपी युवक पर निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोप था कि युवक एक साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। जब पीड़िता ने आरोपी युवक को निकाह करने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया था। पथरी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत पर आरोपी नईम पुत्र फैजान निवासी पथरी क्षेत्र के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी नईम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संबंधित विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।
कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।