चमोली। डॉ0 आरएस टोलिया, उत्तराखंड, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के सौजन्य से जनपद चमोली के जिला पंचायत सभागार में जनपद के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन गुरूवार को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के संदर्भ में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने अपने संबोधन में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्मिकों एवं लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों की भूमिका/दायित्वों पर विशेष प्रकाश डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त डॉ अर्जुन सिंह ने वर्चुअल माध्यम से सूचना अधिकार आयोग से संबधित सवालों का समाधान किया गया। डॉ0 आरएस टोलिया, उत्तराखंड, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के संयुक्त निदेशक डॉ महेश कुमार और कुमाऊं विश्वविद्यालय से आए प्रशिक्षक नवीन पनेरू एवं जगमोहन सिंह मेहरा ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ग्राम्य विकास विभाग के वित्त समन्वयक संजय पुरोहित द्वारा किया गया।
प्रशिक्षकों ने सूचना अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार आम नागरिक का अधिकार है। सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों को ध्यान से पढ़कर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत बिन्दुवार स्पष्ट उत्तर देने पर अधिकतर प्रकरण लोक सूचना अधिकारी स्तर पर ही निस्तारित हो जाते है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों/कार्मिकों को निर्भीक होकर पारदर्शी व्यवस्था बनाने हेतु कार्य किया जाना चाहिए। जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सकें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में परियोजना निदेशक आनंद सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिकों ने प्रतिभाग किया।